
The Haryana Story आपको हरियाणा की एक बड़ी खबर से रूबरू करा रही है। हरियाणा सिविल सेवा (HCS) की वरिष्ठ अधिकारी मीनाक्षी दहिया को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रिश्वत के एक मामले में फरार चल रहीं दहिया की अग्रिम जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
मामला क्या है?
मीनाक्षी दहिया पर एक रिटायर जिला मत्स्य अधिकारी ने रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता का कहना था कि दहिया ने उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में उन्हें निर्दोष साबित करने के बदले में 1 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। इस मामले में 29 मई को दहिया के रसोइए को रंगे हाथों पकड़ा गया था।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा ने इस मामले में सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया मीनाक्षी दहिया के खिलाफ साक्ष्य मौजूद हैं। कॉल रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट से दहिया की संलिप्तता के संकेत मिलते हैं। न्यायमूर्ति चितकारा ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता के आरोपों से इन सबूतों की पुष्टि होती है।
जमानत क्यों नहीं मिली?
दहिया के वकीलों ने कोर्ट से "कोई भी सख्त शर्त" लगाकर जमानत देने की मांग की थी। उनका तर्क था कि जमानत न मिलने से दहिया और उनके परिवार के साथ अपरिवर्तनीय अन्याय होगा। लेकिन कोर्ट ने यह तर्क नहीं माना।
न्यायमूर्ति चितकारा ने कहा कि इस मामले में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन को बरामद करने के लिए दहिया को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती।
क्या है पूरा मामला?
शिकायतकर्ता रिटायर जिला मत्स्य अधिकारी ने आरोप लगाया था कि दहिया ने उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में उन्हें निर्दोष साबित करने के लिए रिश्वत मांगी थी। उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल को दहिया ने अपने स्टेनोग्राफर के माध्यम से उन्हें अपने कार्यालय बुलाया और 1 लाख रुपये की रिश्वत मांगी।
शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि वह भ्रष्ट अधिकारी को रंगे हाथों पकड़वाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने मोबाइल में एक खास डिवाइस लगवाई, जिससे पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो गई।
क्या है मौजूदा स्थिति?
मीनाक्षी दहिया इस मामले में पिछले 5 महीने से फरार चल रही हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम लगातार उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। ACB ने इस मामले में दहिया के सेवादार और सीनियर स्टेनोग्राफर को गिरफ्तार किया है।
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