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The Haryana Story | राम रहीम को सशर्त मिली 20 दिन की पैरोल, हरियाणा में रहने इजाज़त नही, तो..... ?

राम रहीम को सशर्त मिली 20 दिन की पैरोल, हरियाणा में रहने इजाज़त नही, तो..... ?

आज सुबह 6:00 बजे राम रहीम को भारी सुरक्षा के बीच जेल से बाहर निकाला गया। रोहतक जेल से राम रहीम को पुलिस सुरक्षा में उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बरनावा ले जाया गया

प्रतीकात्मक तस्वीर

हरियाणा सरकार ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को सशर्त 20 दिन की पैरोल दे दी है। आज सुबह 6:00 बजे राम रहीम को भारी सुरक्षा के बीच जेल से बाहर निकाला गया। रोहतक जेल से राम रहीम को पुलिस सुरक्षा में उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बरनावा ले जाया गया। उन्हें हरियाणा में कहीं भी जाने की इजाजत नहीं है। बता दें कि राम रहीम को लेने उनकी करीबी सहयोगी हनीप्रीत भी पहुंची थीं। 

चुनाव संबंधी गतिविधि में भाग नहीं लेगा डेरा प्रमुख

उल्लेखनीय है कि गुरमीत राम रहीम ने 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले 20 दिन की पैरोल देने की अर्जी दी थी। पैरोल की शर्तों के अनुसार, डेरा प्रमुख किसी भी चुनाव संबंधी गतिविधि में भाग नहीं लेगा और इस अवधि के दौरान हरियाणा से बाहर रहेगा। इसके अलावा, दोषी की आवाजाही पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह चुनाव संबंधी किसी गतिविधि में शामिल न हो।

किसी तरह का राजनीतिक बयान नहीं देंगे

आयोग ने यह भी कहा है कि राम रहीम इंटरनेट मीडिया पर भी किसी तरह का राजनीतिक बयान नहीं देंगे। यह कदम हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उठाया गया है, और कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध करते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। उनका मानना है कि राम रहीम के जेल से बाहर आने से चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। 

कांग्रेस का आरोप : राजनीतिक लाभ के लिए किया पैरोल देने का फैसला 

इस स्थिति ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है, क्योंकि राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी एक बड़ा वोट बैंक बनाते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि पैरोल देने का फैसला राजनीतिक लाभ के लिए किया गया है। ऐसे में, चुनाव आयोग के लिए यह चुनौती होगी कि वह सुनिश्चित करे कि राम रहीम के बाहर आने से चुनाव प्रक्रिया पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। इस पूरे घटनाक्रम ने हरियाणा की राजनीति में हलचल मचा दी है, और सभी पक्ष इस पर नज़र रखे हुए हैं।

इन मामलों में सजा काट रहा है राम रहीम

कोर्ट ने राम रहीम को 2017 में अपनी दो शिष्याओं के साथ बलात्कार का दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई थी। डेरा प्रमुख और तीन अन्य को 16 साल से अधिक समय पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए भी 2019 में दोषी ठहराया गया था।

जानिए राम रहीम को कब-कब मिली पैरोल

  • 24 अक्टूबर 2020 : पहली बार अस्पताल में भर्ती मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल 
  • 21 मई 2021: मां से मिलने के लिए दूसरी बार 12 घंटे की पैरोल मिली 
  • 7 फरवरी 2022 : परिवार से मिलने के लिए 21 दिन की फरलो मिली 
  • जून 2022 : 30 दिन की पैरोल मिली, यूपी के बागपत आश्रम भेजा गया 
  • 14 अक्टूबर 2022 : 40 दिन की लिए पैरोल दी गई 
  • 21 जनवरी 2023 : छठीं बार 40 दिन की पैरोल मिली 
  • 20 जुलाई 2023 : सातवीं बार 30 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया
  • 21 नवंबर 2023: राम रहीम को 21 दिन की फरलो लेकर बागपत आश्रम गया
  • जनवरी 2024: रोहतक की सुनारिया जेल में बंद गुरमीत राम रहीम को 50 दिन की पैरोल मिली
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