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The Haryana Story | अगर आप हैं केंद्र या राज्य सरकार के "पेंशनर'' तो..आपके लिए "बेहद महत्वपूर्ण है ये ख़बर"

अगर आप हैं केंद्र या राज्य सरकार के "पेंशनर'' तो..आपके लिए "बेहद महत्वपूर्ण है ये ख़बर"

30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा दें अन्यथा अगले महीने से अटक या रुक सकती आपकी पेंशन

प्रतीकात्मक तस्वीर

देश के लाखों पेंशनरों के लिए काम की खबर है, अगर आपको केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से कोई पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलती है तो 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा दें अन्यथा अगले महीने से आपकी पेंशन अटक या रुक सकती है।

हालांकि बाद में लाइफ सर्टिफिकेट जमा होने पर बकाया अमाउंट के साथ पूरी पेंशन की राशि खाते में आ जाती है। लेकिन फ़िलहाल पेंशन प्रक्रिया को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा करना अत्यंत आवश्यक है। यदि जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा नहीं किया जाता है, तो आपकी पेंशन राशि रोकी जा सकती है, जिससे आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। 

प्रक्रिया को पूरा करने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए

सरकार की ओर से पेंशन प्राप्त करने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का नियम बनाया गया है। पेंशनर यह प्रमाण पत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों तरीकों से जमा कर सकते हैं। इसके लिए पेंशनर जीवन प्रमाण पोर्टल का भी उपयोग कर सकते हैं। नियमों के अनुसार, 60 से 80 वर्ष के बीच के पेंशनरों को 1 नवंबर से 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। 

ऐसे में पेंशनरों के लिए यह आवश्यक है कि वे समय पर इन नियमों के अनुरूप आवश्यक दस्तावेज जमा करें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। बता दें कि यदि समय पर जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा किया गया, तो पेंशन का भुगतान बाधित हो सकता है। इसलिए पेंशनरों को इस प्रक्रिया को पूरा करने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए, ताकि उनका पेंशन लाभ बिना किसी रुकावट के जारी रह सके। 

इन नियमों का पालन करना अनिवार्य

वहीं, 80 साल से अधिक उम्र के सुपर सीनियर पेंशनर के लिए यह अवधि 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक होती है। यदि पेंशनर निर्धारित समय तक प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं, तो उनकी पेंशन का लाभ बंद हो सकता है। इस प्रक्रिया को और भी सरल बनाने के लिए पेंशनर आधार कार्ड की सहायता से डिजिटल रूप में भी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। सरकार समय-समय पर पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव करती रहती है, और इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। 

दिसंबर से पेंशन मिलनी बंद हो जाएगी पेंशनर्स

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से जीवन प्रमाण-पत्र जमा कर सकते है। पेंशनर्स जीवन प्रमाण पोर्टल (Jeewan Pramaan Portal) के माध्यम, फेस ऑथेंटिकेशन से, पोस्ट पेमेंट बैंक से, नामित अधिकारी साइन से और डोर स्टेप बैंकिंग के जरिए इसे जमा कर सकते हैं। नियम के तहत 60 साल से 80 साल की उम्र वाले हर पेंशनर को 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अपना जीवन प्रमाण पत्र या लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है।

वही 80 साल के सुपर सीनियर पेंशनर को 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच में ये सर्टिफिकेट जमा करना होता है। नियम के तहत जीवन प्रमाण-पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है, इस तारीख तक जो पेंशनभोगी यह सर्टिफिकेट जमा नहीं कराएगा, उसे दिसंबर से पेंशन मिलनी बंद हो जाएगी।

क्या है जीवन प्रमाण पत्र

जीवन प्रमाण पत्र पेंशनभोगियों के लिए एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र है। यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य शासकीय संस्थान के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इससे पता चलता है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है या नही। इस सर्टिफिकेट के माध्यम से ही बिना किसी रुकावट के पेंशन जारी रहती है। बुजुर्गों के लिए बार-बार बैंक या पेंशन विभाग जाना मुश्किल होता है, इसलिए सरकार ने लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा शुरू की है। 

घर बैठे मोबाइल से ऐसे करें जमा

पेंशन भोगी कल्याण विभाग (DoPPW) फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा दे रहा है

  • सबसे पहले पेंशनर्स 5MP या इसके ऊपर के कैमरा वाले अपने स्मार्टफोन में ‘AadhaarFaceRD’ ‘Jeevan Praman Face App’ डाउनलोड और इंस्टॉल करें।
  • अपना आधार नंबर अपने पास रखें।
  • ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन पर जाकर फेस स्कैन करें।
  • मांगी गई जानकारियां भरें। फोन के फ्रंट कैमरा से अपनी एक फोटो खीचें और समबिट कर दें।
  • आपके फोन में SMS के जरिए आपका जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड करने का लिंक आ जाएगा, इसे आप अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं।

 

जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के अन्य तरीके 

  • बैंक/पोस्ट ऑफिस : सीधे बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें।
  • उमंग मोबाइल ऐप : उमंग ऐप की मदद से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें।
  • फेस ऑथेंटिकेशन: चेहरा पहचान प्रणाली के माध्यम से आसानी से लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया जा सकता है।
  • जीवन प्रमाण पोर्टल: ऑनलाइन पोर्टल से डिजिटल रूप में सर्टिफिकेट जमा करें।
  • डोर स्टेप बैंकिंग: बैंक की डोर स्टेप सर्विस के जरिए घर बैठे यह सेवा उपलब्ध है।
  • आधार-बेस्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट: आधार कार्ड की मदद से डिजिटल रूप में सर्टिफिकेट जमा किया जा सकता है।
  • पोस्टमैन सर्विस: पोस्टमैन की सहायता से भी लाइफ सर्टिफिकेट आसानी से जमा किया जा सकता है।
  • डोर स्टेप बैंकिंग एप: डोर स्टेप बैंकिंग ऐप को डाउनलोड कर मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन करें और ओटीपी दर्ज करें। पिन कोड और शेड्यूल टाइमिंग डालें, जिससे बैंक अधिकारी विजिट कर सके और मामूली शुल्क आपके बैंक खाते से कट जाएगा। बैंक द्वारा निर्धारित समय पर अधिकारी आपके घर आकर जीवन प्रमाण पत्र जमा कर लेगा।
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