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The Haryana Story | सख्त हुआ निर्वाचन आयोग..बीएलए की नियुक्ति के निर्देश, कहा-अधिकांश राजनीतिक दल इसके प्रति गंभीर नहीं

सख्त हुआ निर्वाचन आयोग..बीएलए की नियुक्ति के निर्देश, कहा-अधिकांश राजनीतिक दल इसके प्रति गंभीर नहीं

सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट करें नामित, बीएलए की त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने में रहती है अहम भूमिका

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने प्रदेश में राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से आह्वान किया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश अनुसार सभी राजनीतिक दलों को अपने-अपने पार्टी के बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करना अनिवार्य है। आगे से बीएलए का रिकॉर्ड राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों को भी रखना होगा।

मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 6 लाख 32 हजार 503 है तथा 20031 बीएलओ पद नामित  

निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल आज इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में दिल्ली के भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन परिषद में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ था जिसमें भारत निर्वाचन आयोग ने बीएलए की नियुक्ति करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 6 लाख 32 हजार 503 है तथा 20031 बीएलओ पद नामित है

सभी दलों को बूथ लेवल एजेंट 1 और 2 की करनी है नियुक्ति 

पंकज अग्रवाल ने कहा कि हरियाणा 6 राष्ट्रीय स्तर तथा दो राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं। सभी दलों को बूथ लेवल एजेंट 1 और 2 की नियुक्ति करनी है। राजनीतिक दलों के लिए बूथ लेवल एजेंट एक प्राधिकृत व्यक्ति है जो मतदान से संबंधित सामग्री अपनी पार्टी के लिए चुनाव आयोग से लेता है। 

राजनीतिक दल इसके प्रति गंभीर नहीं

उन्होंने कहा कि त्रुटि रहित मतदान सूची तैयार करने में बीएलओ को मतदाताओं के संबंध में आवश्यक जानकारी बूथ लेवल एजेंट उपलब्ध करवाता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 में बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति करने की चुनाव आयोग ने सिफारिश की थी, लेकिन अधिकांश राजनीतिक दल इसके प्रति गंभीर नहीं हैं। अग्रवाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है कि आगामी तीन महीनों में राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एक यूनिक नेशनल फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र तैयार करें।

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