
हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि प्रदेश के सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का इस बार हाल में पालन करना होगा। इन सभी स्कूलों को उज्जवल पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों के आवेदन स्वीकार करने होंगे। बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह पोर्टल पहली बार बनाया गया है, ताकि विद्यार्थियों की दाखिला प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि आरटीई एक्ट 2009 की अनुपालना में सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को अलाभप्रद व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए उक्त एक्ट के तहत कक्षा पहली/पूर्व प्राथमिक कक्षाओं हेतु 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी होंगी।
संशोधित नियम की सभी धाराओं को मानने के लिए बाध्य होंगे
उन्होंने बताया कि हरियाणा में चल रहे सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को आगाह किया गया है कि वे अपने विद्यालयों में कक्षा पहली/पूर्व प्राथमिक कक्षा में उपलब्ध सीटों की जो जानकारी आप द्वारा 25 प्रतिशत सीट डिक्लेरेशन में दिखाई गई या नहीं दिखाई गई हैं। सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों को उज्जवल पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन को स्वीकार करना होगा।
जिन अभिभावकों के घर/निवास स्थान से एक किलोमीटर के दायरे में जितने भी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल होगें में ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म भर सकते है। जिस मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालय के पास 25 प्रतिशत सीटों से अधिक आनलाइन दाखिले फार्म प्राप्त होंगे तो जिला स्तरीय कमेटी/अभिभावको की उपस्थिति में ड्रा निकालना सुनिश्चित करेगें तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में समय-समय पर संशोधित नियम की सभी धाराओं को मानने के लिए बाध्य होंगे।
जानें कौन होंगे पात्र
इसके अतिरिक्त अभिभावकों के बच्चों के प्रवेश से संबंधित दस्तावेज संबंधित विद्यालयों में जमा करवाने के लिये बाध्य होंगे। किसी भी प्रकार के लिटिगेशन बारे संबंधित जिला स्तरीय कमेटी जिम्मेवार होगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा निम्न कैटेगरी के बालकों का प्रवेश देने हेतू हरियाणा निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2011 के नियम 2 (1) (एफ) के निम्नानुसार है। हरियाणा सरकार द्वारा जारी तथा अनुमोदित ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों से गरीबी रेखा से नीचे की नवीनतम सूची के अधीन आने वाले परिवार का बच्चे योजना के पात्र होंगे।
आवेदन की तिथि
इसके अलावा योजना में एच.आई.वी. प्रभावित बच्चे, विशेष जरूरत वाले बच्चे और युद्ध, विधवा के बच्चे उन्होंने बताया कि आरटीई एक्ट 2009 की धारा 12(1) (सी) के पात्र लाभार्थियों हेतु दाखिले के लिए आवेदन की तिथि 15 अप्रैल 2025 से 21 अप्रैल 2025 होगी। लाभार्थियों के दाखिले की अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2025 होगी।
बच्चों द्वारा दाखिला न लेने पर आरक्षित रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची से बच्चों को दाखिला देने की समय-अवधि 26 अप्रैल 2025 से 1 मई 2025 होगी। उन्होंने बताया कि यदि अभिभावक द्वारा दाखिले से संबंधित किसी भी प्रकार के दस्तावेजों एवं पोर्टल पर दर्ज कराई गई सूचना में भिन्नता पाई गई तो उसके लिये संबंधित जिला स्तरीय कमेटी निर्णय लेगी एवं निर्णय अनुसार बच्चे का दाखिला रद्द किया जा सकता है।
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