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The Haryana Story | पानीपत के समालखा में बने 100 बैड वाले SMH & Medicare Hospital Pvt Ltd. की पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट, कई जाएंगे जेल

पानीपत के समालखा में बने 100 बैड वाले SMH & Medicare Hospital Pvt Ltd. की पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट, कई जाएंगे जेल

अस्पताल निर्माण में फ़र्ज़ीवाड़े के आरोप लगाते हुए इसे तत्काल ध्वस्त करने व पालिका अधिकारियों, तहसीलदार को अरेस्ट करने की मांग

प्रतीकात्मक तस्वीर

आरटीआई एक्टिविस्ट कॉमरेड पीपी कपूर ने मुख्य मंत्री को शिकायत भेज कर समालखा जीटी रोड़ पर बने 100 बेड अस्पताल निर्माण में फ़र्ज़ीवाड़े के आरोप लगाते हुए इसे तत्काल ध्वस्त करने व पालिका अधिकारियों, तहसीलदार को अरेस्ट करने की मांग की है। शिकायत की प्रतियाँ कमिश्नर नगर निगम पंकज यादव व डीजीपी (एंटी करप्शन ब्यूरो), डीजीपी (सीएम फ्लाइंग स्क्वाइड) को भी भेजी हैं।

पालिका भूमि हड़पने के लिए ऐसे किया घोटाला

पीपी कपूर ने शिकायत में बताया कि प्लॉट विक्रेता की भूमि इंडस्ट्रीयल एरिया में एचएसआईआईडीसी रोड़ पर किला 20//25/2 में स्थित है। इसके साथ पूर्व दिशा में लगता प्लॉट नगर पालिका की मलकियती 640/ वर्ग गज़ भूमि किला नंबर 19//21 में है और इसका फ्रंट जीटी रोड़ पर है। विक्रेता और खरीददार ने अपने प्लॉट का फ्रंट जीटी रोड़ पर बनाने के लालच में साथ लगती नगरपालिका की भूमि के हिस्से को भी अपने प्लॉट में दिखाते हुए रजिस्ट्री में फ्रंट जीटी रोड़ बता कर रजिस्ट्री के लिए प्रलेख तहसीलदार को पेश किया।

पालिका चेयरमैन भी चुप्प रहा, कोई ठोस कारवाईं नहीं की

इस प्रलेख में नगर पालिका की मलकियती भूमि किला नंबर 19/21 में होते हुए भी तहसीलदार ने मिलीभगत से रजिस्टर्ड करके घपले को अंजाम दिया। इससे पहले विक्रेता ने इसी प्रकार फ़र्ज़ीवाड़े से नगर पालिका अधिकारियों से मिलीभगत करके इस 911 वर्ग गज़ प्लॉट की प्रॉपर्टी आईडी व एनडीसी अपने नाम बनवा ली। आरोप लगाया कि घूस खोरी के चलते पालिका अधिकारियों ने यह भी नहीं देखा कि इस 911 वर्ग गज़ में जीटी रोड़ फ्रंट वाली 50 वर्ग गज़ भूमि तो नगर पालिका की है। पालिका चेयरमैन भी चुप्प रहा, कोई ठोस कारवाईं नहीं की।

अस्पताल के भवन निर्माण में घपला ऐसे किया

हरियाणा बिल्डिंग कोड़-2017 के मुताबिक बिल्डिंग कम्प्लीशन सर्टिफिकेट देकर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। इसके बगैर मालिक भवन में प्रवेश नहीं कर सकता और भवन निर्माण अवैध मान कर बिल्डिंग सील कर दी जाती है। हस्पताल भवन मालिकों ने नगर पालिका से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लिए बगैर ही अस्पताल शुरु कर दिया। 

हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 के अनुसार अस्पताल भवन निर्माण के अधिकतम 50 फीसदी एरिया कवर्ड कर सकते है बाकी 50 फीसदी खाली छोड़ना होता है, लेकिन मौका पर करीब 90 फीसदी एरिया कवर्ड कर दिया। 100 बेड के अस्पताल के लिए नियमानुसार कम से कम 75 वाहनों के लिए पार्किंग एरिया रखना था, लेकिन मौका पर चार वाहन खड़ा करने की भी जगह नहीं है। अधिकतम स्वीकृत कवर्ड एरिया से कई गुणा ज्यादा कवर्ड एरिया मौका पर अवैध रूप से कर लिया। 

घोटाले में नगर पालिका अधिकारियों की भूमिका

पीपी कपूर ने आरोप लगाया कि पालिका अधिकारियों ने मिलीभगत करके पहले तो प्रॉपर्टी आईडी,नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट जारी किए व भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत कराया। घोटाला उजागर होने के बावजूद नगर पालिका अधिकारियों ने न तो नक्शा रद्द किया, न बिल्डिंग सील की, न ही प्रॉपर्टी आईडी व एनडीसी रद्द की न ही बिल्डिंग को ध्वस्त करने की कारवाई की। इतने बड़े घोटाले पर लीपापोती खाना पूर्ति करते हुए निशान देही करवा कर एसडीएम कोर्ट में पालिका भूमि छुड़वाने के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट में केस डाल कर अपना पल्ला झाड़ लिया।

मुख्य मांगे

शिकायतकर्ता कॉमरेड पीपी कपूर ने सरकार से इस अस्पताल के स्वीकृत नक्शा, प्रॉपर्टी आईडी व नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट को तत्काल रद्द करके बिल्डिंग सील करने व इसे ध्वस्त करने की मांग की है। इसके इलावा इस घोटाले में शामिल सभी पालिका अधिकारियों, तहसीलदार, क्रेता-विक्रेतओ व निजी आर्किटेक्ट के खिलाफ़ तत्काल जालसाज़ी,धोखाधड़ी, फ़र्ज़ीवाड़े के जुर्म में एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार करने की मांग की है।

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