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The Haryana Story | हरियाणा सरकार ने विजन 2047 को अमलीजामा पहनाने के मकसद से किया 'भविष्य विभाग' का गठन, जानें क्या होगा इस विभाग का काम

हरियाणा सरकार ने विजन 2047 को अमलीजामा पहनाने के मकसद से किया 'भविष्य विभाग' का गठन, जानें क्या होगा इस विभाग का काम

विभाग राज्य को भविष्य में पेश आने वाली संभावित चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने के लिए नियमित तौर पर हॉराइजन स्कैनिंग, प्रवृत्ति विश्लेषण और परिदृश्य-विकास कार्य करेगा

प्रतीकात्मक तस्वीर

हरियाणा सरकार ने एआई और कौशल विकास के सहारे विजन 2047 को अमलीजामा पहनाने के मकसद से भविष्य विभाग का गठन किया है। यह विभाग राज्य को भविष्य में पेश आने वाली संभावित चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने के लिए नियमित तौर पर हॉराइजन स्कैनिंग, प्रवृत्ति विश्लेषण और परिदृश्य-विकास कार्य करेगा। साथ ही, विजन 2047 के तहत उच्च-मूल्य वाले क्षेत्रों में विकास विविधीकरण पर केन्द्रित व्यापक दीर्घकालीन रणनीतियां भी बनाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा हरियाणा सरकार कार्य (आबंटन) नियम, 2025 की अधिसूचना जारी की गई है। यह विभाग राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर तक बढ़ाने और राज्य में रोजगार लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मिशन हरियाणा-2047 की देखरेख भी करेगा। 

इसके अलावा, यह विभिन्न क्षेत्रों में उभरती प्रौद्योगिकियां अपनाने की दिशा में प्रौद्योगिकी और नवाचार नीतियों का विकास और समन्वय करेगा। प्रशासनिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण रुपांतरण सहित शासन आधुनिकीकरण पहलों की निगरानी और समन्वय करेगा। भविष्योन्मुखी नीतियों और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक विभागों के साथ समन्वय भी करेगा। यह विभाग भविष्य की कार्यबल आवश्यकताओं के अनुरूप मानव पूंजी विकास के लिए एकीकृत ढाँचे की स्थापना करेगा। खास तौर पर जल, ऊर्जा और कृषि संसाधनों के सतत प्रबंधन हेतु रणनीतियाँ विकसित करेगा। विभागों में रणनीतिक पहलों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए निगरानी तंत्र का निर्माण करेगा।

यह ग्रामीण-शहरी एकीकरण विकसित करने के साथ-साथ राज्य के लिए एक प्रवास प्रबंधन योजना भी बनाएगा हरियाणा सरकार ने दिए निर्देश, हर महीने हो जिला लोक संपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक हरियाणा सरकार ने सभी जिलों में जिला लोक संपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक हर महीने आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, जिला विकास एवं निगरानी समिति की बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जाए। सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि समिति की बैठक न होने के कारण किसी भी वित्तीय आवंटन में देरी नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक पत्र में आगे कहा गया है कि यदि किसी महीने में अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता नहीं कर पाते, तो उस माह के अंतिम कार्यदिवस को संबंधित जिले के उपायुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

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