हरियाणा के पानीपत की स्थानीय एक अदालत में दुष्कर्मी को 20 साल की सजा सुनाई है। स्पेशल पोक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी जावेद मूल निवासी पश्चिम बंगाल को सजा सुनाई है। इस मामले में 2022 में सेक्टर 29 थाना पुलिस में मामला दर्ज कराया गया था। कॉलोनी के व्यक्ति ने कहा था कि 4 जनवरी को उसकी 16 साल की बेटी फ्लोरा चौक पर सामान लेने गई हुई थी लेकिन देर तक नहीं लौटी।
जबरदस्ती नशीले पदार्थ खिलाकर उसकी मर्जी के खिलाफ दुष्कर्म करता रहा
शिकायतकर्ता ने कहा था कि 13 जनवरी की रात को जब घर बेटी लौटी तो उसने परिवार को बताया कि जब वह 4 जनवरी को सब्जी लेने गई थी तो उसे जावेद बहलाकर फुसलाकर ले गया था। बाद में उसने अपने आप को एक ट्रेन में पाया। नाबालिग लड़की ने परिजनों को बताया था कि जावेद उसे केरल ले गया था जहां उसने अपने दोस्त के कमरे में बंद रखा तथा जबरदस्ती नशीले पदार्थ खिलाकर उसकी मर्जी के खिलाफ दुष्कर्म करता रहा। 10 दिन के बाद उसे बेहोशी की हालत में फ्लोरा चौक पर छोड़ कर फरार हो गया था।
पोक्सो एक्ट की धारा में 20 साल की कड़ी सजा सुनाई
इसके बाद नाबालिग लड़की के पिता ने सेक्टर- 29 थाना पुलिस में मामला दर्ज कराया था आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। 5 मार्च को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। डी.ए. राजेश चौधरी ने बताया कि अब स्पेशल कोर्ट के जज पीयूष शर्मा ने फैसला सुनाते हुए दोषी जावेद को पोक्सो एक्ट की धारा में 20 साल की कड़ी सजा सुनाई है। वही ₹25000 जुर्माना भी लगाया है, जुर्माना न भरने पर 2 साल की अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी। वही डीएलएसए के माध्यम से 8 लाख का मुआवजा भी पीड़िता को देने के आदेश दिए गए है।
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