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The Haryana Story | दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप स्टेज-टू के प्रतिबंध लागू

दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप स्टेज-टू के प्रतिबंध लागू

पानीपत डीसी के निर्देश एनसीआर क्षेत्र में जिला, ग्रेप टू की पाबंदियां को सख्ती से लागू करें अधिकारी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु गुणवत्ता खराब होने पर पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीक्यूएम) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के स्टेज-टू को तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश जारी किए हैं। डीसी डॉ वीरेंद्र कुमार दहिया ने कहा कि जिला पानीपत भी एनसीआर क्षेत्र में शामिल है, अतः ग्रैप-स्टेज टू की पाबंदियां की जिले में प्रभावी ढंग से पालना सुनिश्चित करने के संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से ग्रैप स्टेज-टू और टू के तहत जारी नागरिक चार्टर का पालन करने की अपील की गई है।

आईएमडी और आईआईएम के पूर्वानुमानों तथा दिल्ली के प्रदूषण स्तर की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया

डीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि आयोग की सब-कमेटी ने भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और आईआईएम के पूर्वानुमानों तथा दिल्ली के प्रदूषण स्तर की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया है। पूर्वानुमानों के अनुसार आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता में और गिरावट की संभावना है। इन परिस्थितियों के मद्देनजर आयोग द्वारा ग्रेप टू की पाबंदियां लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। इससे पहले 14 अक्टूबर को स्टेज-वन लागू किया गया था। अब स्टेज-टू के तहत अतिरिक्त कदम भी उठाए जाएंगे। 

लागू होंगी ये प्रमुख पाबंदियां

ग्रैप के स्टेज- वन और टू के तहत निर्धारित पाबंदियां लागू किए जाएंगे। निर्माण एवं ध्वंस गतिविधियों पर निगरानी और धूल नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू किया जाएगा। सड़क की सफाई और पानी का छिड़काव बढ़ाया जाएगा। कोयला, लकड़ी और अन्य ठोस ईंधनों के उपयोग पर निगरानी रखी जाएगी। कचरा जलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा और निजी वाहनों के उपयोग को कम करने की अपील की जाएगी।

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