loader
The Haryana Story | चंडीगढ़ मेयर चुनाव: हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, चुनाव रद्द करने की मांग

चंडीगढ़ मेयर चुनाव: हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, चुनाव रद्द करने की मांग

हाईकोर्ट ने आज प्रशासन से इस मामले पर जवाब मांगा है, जबकि प्रशासन ने अभी तक जवाब देने के लिए समय की मांग की है।

प्रतिनिधि चित्र

हाईकोर्ट में सुनवाई: हारे कैंडिडेट ने की चुनाव रद्द करने की मांग

चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव के मामले में आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई । गठबंधन I.N.D.I.A के मेयर कैंडिडेट कुलदीप कुमार ने चुनाव को रद्द करने की याचिका लगाई है, जिसमें उन्होंने पीठासीन अधिकारी पर धांधली का आरोप लगाया है।

आरोप: नियमों का उल्लंघन और धांधली

याचिका में कहा गया है कि मेयर का चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ और वोटों की गिनती के दौरान नियमों का उल्लंघन हुआ है। कुलदीप कुमार ने चुनाव को रद्द करने की मांग की है और दोबारा से चुनाव कराने के लिए दिशा निर्देश देने की याचिका दाखिल की है।

पीठासीन अधिकारी पर गंभीर आरोप

याचिका में आरोप लगाया गया है कि पीठासीन अधिकारी ने वोटों की गिनती को बदलने का कोई कारण नहीं दिखाया और वह भ्रम पैदा करने में लगे रहे। उनकी संबोधन की वीडियोग्राफी से आरोपी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने वोटों को एक टोकरी से दूसरी टोकरी में बदला और यह धांधली में शामिल थे।

प्रशासन से जवाब की मांग

हाईकोर्ट ने आज प्रशासन से इस मामले पर जवाब मांगा है, जबकि प्रशासन ने अभी तक जवाब देने के लिए समय की मांग की है। इस दौरान, कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में हुई वीडियोग्राफी और दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के निर्देश जारी कर सकता है।याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव से जुड़े हुए अधिकारियों में से ज्यादातर हरियाणा के कैडर के हैं और वह भाजपा की सरकार के प्रभाव में आकर काम कर रहे हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है।

 

Join The Conversation Opens in a new tab
×