loader
The Haryana Story | सभी केमिस्टों को 24/7 रेफ्रिजरेटर चालू रखने के निर्देश, CCTV कैमरे ज़रूरी, कम से-कम 30 दिनों की हो रिकॉर्डिंग

सभी केमिस्टों को 24/7 रेफ्रिजरेटर चालू रखने के निर्देश, CCTV कैमरे ज़रूरी, कम से-कम 30 दिनों की हो रिकॉर्डिंग

जिन दुकानों में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग 30 दिनों से कम पाई गई, उन्हें 2 दिनों के भीतर स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए

राज्य औषधि नियंत्रक, एफडीए हरियाणा ललित गोयल के निर्देशानुसार केमिस्ट दुकानों में दवाओं के सुरक्षित भंडारण हेतु रेफ्रिजरेटर की कार्यशीलता और इसके देर रात को चलने की सघन जांच पूरे हरियाणा में की जा रही है। विशेषकर दुकानों के सुबह खुलने से की गई। जिन दुकानों में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग 30 दिनों से कम पाई गई, उन्हें 2 दिनों के भीतर स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। गहलान ने बताया कि कोल्ड स्टोरेज दवाओं के लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान अनिवार्य है, इसी कारण समय-समय पर सभी केमिस्टों को 24-7 रेफ्रिजरेटर चालू रखने के निर्देश दिए गए है। विषेशकर सुबह दुकानों के खुलने के समय तथा रात्रि में बंद होने के समय।

ठंडक एवं जमी हुई बर्फ के आधार पर यह परखा गया, रात के समय भी रेफ्रिजरेटर चालू रखा गया था या नहीं

इसी क्रम में औषधि नियंत्रण अधिकारी, फरीदाबाद संदीप गहलान पृथला विधानसभा के गांव में 3, बघौला में 5 तथा कुसलीपुर में 4 मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रेफ्रिजरेटर में बनी ठंडक एवं जमी हुई बर्फ के आधार पर यह परखा गया, रात के समय भी रेफ्रिजरेटर चालू रखा गया था या नहीं। सभी दुकानों के रेफ्रिजरेटर चालू हालत में मिले। इसी निरंतरता में लगभग रात्रि 9 बजे से 11 बजे तक फरीदाबाद में ओल्ड फरीदाबाद चौक पर 2, फ्रेंड्स कॉलोनी में 2, गांधी कॉलोनी में 1, फतेहपुर चदीला में 1, और सेक्टर 21-डी में 5 मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया गया जिस दौरान सभी दुकानों के रेफ्रिजरेटर चालू मिले। 

कैमरों की कार्यशीलता एवं रिकॉर्डिंग की जांच

साथ ही दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता एवं रिकॉर्डिंग की भी जांच साथ ही, जिला उपायुक्त के निदेर्शों के अनुसार सभी दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना आवश्यक है जिनमें कम से-कम 30 दिनों की रिकॉर्डिंग सुविधा होनी चाहिए। आगामी दिनों में भी इस प्रकार की जांच एवं छापेमारी जारी रहेगी। यदि किसी दुकान का रेफ्रिजरेटर बंद पाया गया, तो मौके पर दवाइयों को जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा आवश्यकतानुसार दुकान को सील भी किया जाएगा। 

Join The Conversation Opens in a new tab
×