पानीपत शहर विधायक लगातार जनहित से जुड़े मुद्दों को विधानसभा में उठा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान बुधवार को पानीपत शहर विधायक प्रमोद विज ने परिवार पहचान पत्र के लिए संपत्ति पहचान की अनिवार्यता को लेकर प्रश्न उठाया और किराएदारों के पास संपत्ति पहचान (प्रॉपर्टी आईडी) न होने के कारण परिवार पहचान पत्र बनाने में आ रही समस्या के समाधान की मांग की। विधायक विज के प्रश्न पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने इस समस्या के समाधान के लिए आवेदक की फिजिकल वेरिफिकेशन एक सप्ताह के भीतर करवाने का आश्वासन दिया।
वैकल्पिक उपाय करने की मांग
पानीपत शहर विधायक प्रमोद विज ने बुधवार को विधानसभा सत्र में प्रश्न उठाया कि शहर में किरायेदारों को अपना परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए प्रॉपर्टी आईडी देना जरूरी है लेकिन उनकी अपनी संपत्ति न होने के कारण जब वे अपने मकान मालिक से प्रॉपर्टी आईडी मांगते हैं तो मकान मालिक प्रॉपर्टी आईडी देने से मना कर देते हैं। इस वजह से किराए पर रहने वाले परिवार की फॅमिली आईडी नहीं बन पाती। विधायक विज ने इस समस्या के समाधान के लिए वैकल्पिक उपाय करने की मांग की।
एक सप्ताह में करेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन : कृष्ण बेदी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में जुलाई 2024 से परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए संपत्ति आईडी अनिवार्य की गई है जिसका उद्देश्य पते का सत्यापन और प्रमाणीकरण है। प्रॉपर्टी आईडी देने से मकान मालिक के स्वामित्व पर कोई असर नहीं पड़ता| उन्होंने कहा कि किराएदारों को फिजिकल वेरिफिकेशन से पते का सत्यापन करवाने के लिए आवेदन करना होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि विभाग आवेदन पर कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट दे देगा।