
किसानों को दिल्ली कोच करने से रोकने का मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पहुँच गया है। दिल्ली के एक वक़ील ने यह याचिका दायर की है। जिसमें बॉर्डर बंद करने और इंटरनेट ठप करने के निर्णय को चुनौती दी है। हाईकोर्ट में आज इसकी सुनवाई होगी। यह मामला हरियाणा सरकार के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया है।
याचिका दायर करने वाले दिल्ली के वक़ील उदय प्रताप हैं। उनका कहना है कि किसानों ने शांतिपूर्ण तरीक़े से प्रदर्शन करना चाहा है। इसके बावजूद भी हरियाणा सरकार ने पंजाब बॉर्डर सील कर दिए हैं और ज़िलों में धारा 144 लगा दी गई है। 7 ज़िलों में इंटरनेट ठप कर दिया गया हैं। उनका कहना है कि बॉर्डर बंद करने और मोबाइल इंटरनेट, एसएमएस सुविधाएँ बंद कराए जाने से किसानों के लोकतांत्रिक अधिकार छिने जा रहे हैं। इसके चलते आमजन को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
वक़ील उदय प्रताप का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के अनुसार विरोध प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक मार्गों पर क़ब्ज़ा स्वीकार्य नहीं है और प्रशासन को ऐसे मार्गों को अड़चनों से मुक्त रखना चाहिए। याचिका में यह भी दायर किया गया है कि कई ज़िलों में धारा 144 लागू करने के साथ सड़कों पर सेगमेंट के बेरिकेड्स स्पाइक्स स्टेप्स स्ट्राइप्स और दूसरे तरीक़े की बाधाएँ लगाना यह दर्शाता है कि अधिकारियों द्वारा ही विरोध करने के अधिकार को दबाने का प्रयास किया जा रहा है।
याचिका में यह तर्क दिया गया है कि प्रशासन के द्वारा लिए गये निर्णयों से न केवल मौलिक अधिकारों को ठेस पहुँचती है, उसके साथ लोक तंत्र और क़ानून के शासन के सिद्धांतों को भी कमज़ोर दर्शाती है। याचिका में 3 पार्टियों को शामिल किया गया है- हरियाणा, पंजाब और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से यह माँग की गई है कि हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए इन कदमों पर जल्द से जल्द रोक लगा दी जाए।
प्रदेश के सात ज़िलों में 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। होम सेक्रेटरी ने इंटरनेट बंद करने के ऑर्डर शनिवार को जारी कर दिए थे। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फ़तेहाबाद और सिरसा में इंटरनेट सुविधाएँ 11 फ़रवरी के सुबह 6 बजे से 13 फ़रवरी की रात 11:59 तक बंद रहेंगी।
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