गोवा के क्लब में आगजनी की घटना और 25 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद गुरुग्राम के क्लब, बार व रेस्तराओं पर सरकार और पुलिस सख्त हो गई है। प्रदेश के सभी ऐसे मनोरंजन स्थलों पर सुरक्षा को लेकर, आपातकाल स्थिति में बचाव को लेकर जांच शुरू कर दी गई है, जी हां, हरियाणा सरकार ने नाइटक्लब, बार, पब और अन्य मनोरंजन स्थलों, जहाँ डांस फ्लोर होते हैं, का तत्काल अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराने के आदेश जारी किए हैं। यह निर्देश ऐसे प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा में हुई चूकों को देखते हुए जारी किए गए हैं। यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आग से संबंधित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है।
सात दिन की समय-सीमा के भीतर इन ऑडिट को पूरा कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि ये आदेश सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा किसी भी प्रकार की आग से संबंधित दुर्घटना को रोकने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। डॉ. मिश्रा ने हरियाणा में सतर्कता बढ़ाने और सुरक्षा मानकों के कड़े अनुपालन की आवश्यकता पर जोर दिया। सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नाइटक्लब, बार, पब और इसी प्रकार के बड़े जनसमूह वाले प्रतिष्ठानों का व्यापक अग्नि सुरक्षा ऑडिट तुरंत करवाएं। ये ऑडिट राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 तथा हरियाणा अग्नि एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2022 के प्रावधानों के अनुसार ही किए जाएंगे। अधिकारियों को सात दिन की समय-सीमा के भीतर इन ऑडिट को पूरा कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
उल्लंघन के लिए कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी
निरीक्षणों में आपातकालीन निकास द्वारों की उपलब्धता और उनके सही ढंग से कार्य करने की स्थिति, आग बुझाने की व्यवस्थाओं की पर्याप्तता, लाइसेंस और अनुमतियों की वैधता तथा निर्धारित अग्नि और जीवन सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। डॉ. मिश्रा ने स्पष्ट किया कि ऑडिट के दौरान पाए गए किसी भी प्रकार के उल्लंघन या कमी को तुरंत दूर किया जाना चाहिए और इसके लिए कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्तों को निर्देशित किया गया है कि वे सात दिनों के भीतर विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट, साथ ही उठाए गए या प्रस्तावित कार्रवाई के विवरण के साथ भेजें। वित्त आयुक्त के अनुसार, यह पहल राज्य की अग्नि सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने और हरियाणा के सार्वजनिक स्थलों को किसी भी संभावित दुर्घटना से सुरक्षित रखने के लिए की जा रही है।
सुरक्षा मानकों में किसी प्रकार की ढील स्वीकार्य नहीं होगी
आदेशों को तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। सभी क्लब, बार, रेस्तराओं की जांच में अगर नियमों में कमी पायी जाती है तो संबंधित संस्थान के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई भी करेगी। सुरक्षा मानकों में किसी प्रकार की ढील स्वीकार्य नहीं होगी। बार, क्लब, रेस्तराओं में सुरक्षा के साथ पुलिस नये साल के जश्न पर सुरक्षा को लेकर भी सतर्क हो गई है। नये साल पर गुरुग्राम, चंडीगढ़, करनाल, पानीपत, फरीदाबाद सहित कई जिलों में हर होटल, बार, क्लब, रेस्तरां में कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इसलिए यहां सुरक्षा व्यवस्था भी पुलिस के लिए चुनौती रहती है। शहर के सार्वजनिक स्थानों के साथ-साथ ज्यादा होटल, बार व रेस्तराओं वाले क्षेत्रों में पुलिस तैनात रहेगी। पुलिस की ओर से नये साल को लेकर कहा गया है कि नए साल का स्वागत करें, लेकिन हुड़दंग नहीं होना चाहिए। नशा करके वाहन नहीं चलाने की भी सलाह दी गई है, ताकि सडक दुर्घटनाएं ना हों।
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