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The Haryana Story | हरियाणा ने एनपीएस के तहत एकीकृत पेंशन योजना को अपनाया, 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

हरियाणा ने एनपीएस के तहत एकीकृत पेंशन योजना को अपनाया, 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

इस ऐतिहासिक कदम के तहत यह 1 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जानकारी देते हुए

हरियाणा कैबिनेट की बैठक में निर्णय लेते हुए राज्य में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को लागू करने का निर्णय लिया है। इस ऐतिहासिक कदम के तहत यह 1 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगी। 1 जनवरी, 2006 को या उसके बाद सरकार सेवा में आए 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है। नई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) राज्य सरकार के कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% प्रदान करेगी, बशर्ते कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी कर ले। यदि कर्मचारी 10 या उससे अधिक वर्ष की अर्हक (क्वालीफाइंग) सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होता है, तो उसे प्रति माह 10,000 रुपये का न्यूनतम गारंटीकृत भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

पेंशनभोगी की मृत्यु की स्थिति में, परिवार को अंतिम आहरित पेंशन राशि का 60% प्राप्त होगा

पेंशनभोगी की मृत्यु की स्थिति में, परिवार को अंतिम आहरित पेंशन राशि का 60% प्राप्त होगा। यह महंगाई राहत सुनिश्चित पेंशन भुगतान और पारिवारिक पेंशन दोनों पर लागू होगी, जिसकी गणना सेवारत कर्मचारियों पर लागू महंगाई भत्ते के समान ही की जाएगी। हालांकि, महंगाई राहत केवल तभी देय होगी जब पेंशन भुगतान शुरू हो जाएगा। सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त भुगतान की भी अनुमति दी जाएगी, जो अर्हक सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए मासिक परिलब्धियों (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) का 10% होगा। यह एकमुश्त राशि सुनिश्चित पेंशन भुगतान को प्रभावित नहीं करेगी। वर्तमान नई पेंशन योजना के तहत, कर्मचारी 10% अंशदान करते हैं, जबकि राज्य सरकार 14% योगदान करती है। 

दोनों राशियाँ प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तिगत कोष में जमा की जाएँगी

यूपीएस के कार्यान्वयन के साथ, सरकार का योगदान बढ़कर 18.5% हो जाएगा, इससे सरकार के खजाने पर लगभग 50 करोड़ रुपये मासिक और 600 करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय भार पड़ेगा। एकीकृत पेंशन योजना के तहत कोष में दो निधियां शामिल होंगी: एक व्यक्तिगत कोष जिसमें कर्मचारी अंशदान और हरियाणा सरकार से प्राप्त योगदान शामिल होगा जो हरियाणा सरकार से अतिरिक्त योगदान द्वारा वित्त पोषित एक पूल कार्पस फंड के रूप में संचालित होगा। योजना के तहत कर्मचारी अपने (मूल वेतन+महंगाई भत्ते) का 10% योगदान देंगे, जिसमें हरियाणा सरकार से मिला बराबर योगदान होगा। दोनों राशियाँ प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तिगत कोष में जमा की जाएँगी। 

पीएफआरडीए द्वारा परिभाषित निवेश का 'डिफॉल्ट पैटर्न' लागू होगा

इसके अलावा, हरियाणा सरकार वढर का विकल्प चुनने वाले सभी कर्मचारियों के (मूल वेतन+महंगाई भत्ते) का अनुमानित 8.5% औसत आधार पर पूल कार्पस में योगदान करेगी। इस अतिरिक्त योगदान का उद्देश्य योजना के तहत सुनिश्चित भुगतान करना है। कर्मचारी अपने व्यक्तिगत कोष के लिए निवेश विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं, जिसे पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाएगा।

यदि कोई कर्मचारी निवेश वरीयता निर्दिष्ट नहीं करता है, तो पीएफआरडीए द्वारा परिभाषित निवेश का 'डिफॉल्ट पैटर्न' लागू होगा। अतिरिक्त सरकारी अंशदान द्वारा वित्तपोषित पूल कॉर्पस के लिए निवेश निर्णय पूरी तरह से हरियाणा सरकार द्वारा प्रबंधित किए जाएंगे। जो कर्मचारी यूपीएस के चालू होने से पहले सेवानिवृत्त हुए और यूपीएस का विकल्प चुनते हैं, उनके लिए पीएफआरडीए टॉप-अप राशि प्रदान करने की व्यवस्था निर्धारित करेगा।

एकीकृत पेंशन योजना चुनने या यूपीएस विकल्प के बिना मौजूदा एनपीएस को जारी रखने का विकल्प होगा

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत हरियाणा सरकार के मौजूदा कर्मचारियों के साथ-साथ भविष्य के कर्मचारियों के पास एनपीएस के तहत एकीकृत पेंशन योजना चुनने या यूपीएस विकल्प के बिना मौजूदा एनपीएस को जारी रखने का विकल्प होगा। एक बार जब कोई कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनता है, तो योजना की सभी शर्तें स्वीकार की जाएंगी, और यह विकल्प अंतिम होगा। बोर्ड/निगमों/सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो तथा राज्य के विश्वविद्यालयों आदि में यूपीएस के कार्यान्वयन के बारे में निर्णय बाद में अलग से लिया जाएगा। 

अब 20 के स्थान पर 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे

हरियाणा कैबिनेट ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश बढ़ाने को मंजूरी दी बैठक में सरकारी विभागों तथा बोर्डों, निगमों में कार्यरत नियमित महिला कर्मचारियों को अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के लिए हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गयी।

इसके अतिरिक्त, जिस कैलेंडर वर्ष में किसी नियमित महिला कर्मचारी की नियुक्ति होती है, उस वर्ष में आकस्मिक अवकाश को लेकर भी निर्णय हुए है। इसके तहत 30 जून से पहले नियुक्त होने वाली कर्मचारियों को अब 20 के स्थान पर 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। 30 जून से 30 सितंबर के बीच नियुक्त होने वाली कर्मचारियों को 10 के स्थान पर 12 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। वहीं,30 सितंबर के बाद नियुक्त होने वाली कर्मचारियों को 5 के स्थान पर 6 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे।

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